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सार्वजनिक खरीद नीति

सार्वजनिक खरीद नीति




सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए एक नई सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निम्नलिखित संशोधन किए हैं अर्थात्:-

1. (i) इस आदेश को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) संशोधन आदेश, 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति कहा जा सकता है। (ii) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के दौरान, (इसके बाद उक्त आदेश के रूप में संदर्भित), अंक और शब्द "20 प्रतिशत" के लिए, जहां भी वे आते हैं, अंक और शब्द "25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत लक्ष्य में से 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा।

यह आशा की जाती है कि यह नीति सरकारी खरीद में एमएसई की बढ़ती भागीदारी और एमएसई और बड़े उद्यमों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करके उनकी बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके एमएसई को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

Check following links for viewing the details of the policy.
https://msme.gov.in/public-procurement-policy
https://dcmsme.gov.in/pppm.htm